सऊदी अरब में काम कर ने विदेशी वर्करों के लिए सऊदी लेबर लॉ के तहत कई तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। इन नियमों का मकसद है की वर्करों को उनका अधिकार दिलाना और कंपनियों या कफीलों (स्पॉन्सरों) के ज़रिये उनके साथ किसी भी तरह की ना इंसाफ़ी न होने देना है। सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 109, 110 और 111 के बारे में पूरी तरह से जानेंगे, जो की वर्करों की छुट्टियों से संबंधित हैं।
सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 109: आपकी सालाना छुट्टियों का हक
Saudi लेबर लॉ आर्टिकल 109 के मोताबिक, अगर आप किसी कफील या कंपनी के पास 5 साल से कम वक़्त काम किये हैं, तो आपको हर साल 21 दिन की सैलरी के साथ छुट्टी दी जाएगी। लेकिन अगर आपने 5 साल या उससे ज्यादा वक़्त तक काम किया है, तो आपको हर साल 30 दिन की सैलरी के साथ छुट्टी मिलेगी।
यह भी पढ़ें: SAUDI : सऊदी अरब में वर्कर्स के अधिकार और कफील की जिम्मेदारियां
लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप साल में अपनी छुट्टियां नहीं लेते हैं, तो वो छुट्टियां ख़तम हो जाएंगी और आपको इसके लिए कोई बोनस भी नहीं मिलेगा। इसलिए, आपको वक़्त पर अपनी छुट्टियों को ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपके अधिकार बने रहें।
सऊदी अरब लेबर लॉ आर्टिकल 110: छुट्टी का वक़्त बढ़ाने का हक
Saudi आर्टिकल 110 के मोताबिक, कफील या कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी वर्कर को 90 दिन की छुट्टी जाने से रोक सकते हैं। यह बात तब ज़रूरी होती है जब किसी बहोत ज़रूरी काम के लिए आपके अलावा कोई और वर्कर मौजूद नहीं हो, या कोई और वर्कर पहले से छुट्टी पर हो। ऐसे में, कंपनी को यह अधिकार है कि वो आपको 90 दिन तक रोक सकते हैं, और आप इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते।
हालांकि, अगर कंपनी आपको 90 दिन से ज्यादा रोकती है, तो उन्हें आपके साथ एक नया Contract करना होगा, जिसमें यह clear किया जाएगा कि आप रुकने के लिए सहमत हैं।
सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 111: छुट्टी का उपयोग और बोनस
Saudi आर्टिकल 111 के मोताबिक, अगर पिछले साल की छुट्टियां आपने नहीं ली हैं और इस साल भी आपको कंपनी रोक रही है, तो आपको पिछली साल की छुट्टि का बोनस मिलेगा। और ये छुट्टियां आपको सैलरी के साथ दी जाएंगी और आप इसे इस साल खत्म कर सकते हैं।
वैसे मान लीजिए, पिछले साल की 30 दिन की छुट्टी और इस साल की 30 दिन की छुट्टी मिलाकर आपको 60 दिन की छुट्टी मिलेगी, और यह सब सैलरी के साथ होगी। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी या कफील को आपको 90 दिन से ज्यादा रोकने का अधिकार नहीं है, और अगर वो ऐसा करते हैं, तो आपको इसके लिए Contract करना होगा।
निष्कर्ष
सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी वर्करों के लिए छुट्टियों से जुड़े कानून काफी अहम् हैं। और ये न सिर्फ आपके अधिकारों की हिफाज़त करता है, बल्कि आपको यह भी भरोसा दिलाता है कि आपका काम सहीह रहे। सऊदी लेबर लॉ के बारे में यह जानकारी आपको अपने अधिकारों से जुड़ी हिम्मत बनाएगी और आपको अपनी ड्यूटी के साथ-साथ अपने अधिकारों का भी पालन करने में मदद करेगी।