सऊदी अरब में काम कर रहे गैर मुल्की वर्कर्स को कई बार अपने बुनियादी हक के बारे में सही जानकारी नहीं होती। यह जानकारी ना होने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सऊदी हुकूमत के ज़रिये दिए गए उन बुनियादी हकों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हर वर्कर को जानना चाहिए।
1. मेडिकल इंश्योरेंस
सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि नंबर एक पर आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो ता है। यानी की जिस कफील (sponsor) के पास आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम करते हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस बनवाएं।
कई बार कफील (sponsor) या कंपनियाँ अपने खर्चे बचाने के लिए गैर मुल्की वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बनवाते हैं। लेकिन यह आपका सऊदी अरब में बुनियादी हक है और इसे आप कानूनन हासिल कर सकते हैं।
2. वेकेशन सैलरी
दूसरे नंबर पर आता है वेकेशन सैलरी। सऊदी हुकूमत कानून के मुताबिक, अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से कम वक़्त से काम कर रहे हैं, तो आपको 21 दिन की वेकेशन सैलरी के साथ छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर आप 5 साल से ज़्यादा वक़्त से काम कर रहे हैं, तो आपको 30 दिन की वेकेशन सैलरी मिलनी चाहिए।
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तीसरे नंबर पर आता है ओवरटाइम। अगर आपका कफील (sponsor) या कंपनी आपसे आपके कांट्रैक्ट से ज़्यादा वक़्त तक काम करवा रहे हैं, तो यह ओवरटाइम माना जाएगा और आपको इसका अलग से पेमेंट मिलना चाहिए।
4. टारगेट बेस्ड पेमेंट
कुछ कंपनियाँ अपने वर्कर्स को टारगेट पूरा करने के लिए अलग से पेमेंट करती हैं। अगर आप किसी बड़े टारगेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए भी अलग से पेमेंट मिलना चाहिए।
5. एंड ऑफ सर्विस बोनस
आपका एंड ऑफ सर्विस बोनस भी आपका बुनियादी हक है। जब आप कंपनी छोड़ते हैं, तो जितना भी आपने काम किया है, उसका बोनस आपको मिलना चाहिए।
6. बैलेंस ऑफ अनयूज लीव
अगर आपने अपनी छुट्टियाँ नहीं ली हैं, तो उसकी भी आपको पेमेंट मिलनी चाहिए। सऊदी हुकूमत का कानून कहता है कि हर 5 साल से कम काम करने वाले वर्कर्स को 21 दिन की, और 5 साल से ज़्यादा काम करने वाले वर्कर्स को 30 दिन की वेकेशन सैलरी मिलनी चाहिए।
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हर वर्कर का हक है कि उसे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिले। अगर आपकी कंपनी यह छुट्टी नहीं दे रही है, तो इसे ओवरटाइम में गिना जाएगा और आपको इसका पेमेंट मिलना चाहिए।
FAQs:
1. क्या सऊदी अरब में हर वर्कर को मेडिकल इंश्योरेंस मिलना अनिवार्य है?
जी हाँ, सऊदी हुकूमत के कानून के मोताबिक हर कफील (sponsor) या कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं।
2. अगर मेरी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं देती है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अगर आपकी कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती है, तो आप कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों का पेमेंट हासिल कर सकते हैं।
3. ओवरटाइम का भुगतान कैसे किया जाता है?
ओवरटाइम का पेमेंट आपकी कंपनी के कांट्रैक्ट के मोताबिक किया जाता है। अगर आप कांट्रैक्ट से ज़्यादा वक़्त तक काम करते हैं, तो आपको ओवरटाइम का पेमेंट मिलेगा।
4. क्या एंड ऑफ सर्विस बोनस हर वर्कर को मिलता है?
जी हाँ, सऊदी हुकूमत के कानून के मोताबिक, हर वर्कर को एंड ऑफ सर्विस बोनस मिलना चाहिए।
5. बैलेंस ऑफ अनयूज लीव का भुगतान कैसे किया जाता है?
अगर आपने अपनी छुट्टियाँ नहीं ली हैं, तो उनकी सैलरी आपको मिलनी चाहिए।
Conclusion:
सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को अपने बुनियादी हक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका कफील (sponsor) या कंपनी आपके हकों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप कानूनी कदम उठा सकते हैं और अपने हक को हासिल कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत खुद वर्कर्स के हक की मदद के लिए कई कदम उठा रही है, और वर्कर्स को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।