सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की घोषणा
Saudi Ministry of Human Resources and Social Development की तरफ से एक नई इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। अगर कोई कंपनी या कफील (sponsor) अपने वर्कर्स को छह महीने तक सैलरी देने में नाकाम हो जाती है, तो इस स्कीम के तहत प्रवासी वर्कर को उसकी सैलरी और बोनस दिया जाएगा।
फाइनल एग्जिट वीजा और टिकट
अगर प्रवासी वर्कर कहता है कि मेरा Final Exit Visa लगा दो, तो इसके साथ उसे टिकट भी दिया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 1000 रियाल होगी। लेकिन, ज्यादा से ज्यादा 17500 रियाल तक की सैलरी और बोनस ही इंश्योरेंस के तहत मिलेगा।
स्कीम के लिए पात्रता
यह नई इंश्योरेंस स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो 6 अक्टूबर के बाद सऊदी अरब में काम करने के लिए आएंगे। पहले से मौजूद वर्कर्स को इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन नए आने वाले वर्कर्स को इसका बहुत फायदा होगा।
शर्तें और सीमाएं
यह स्कीम सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होगी, जिनके 80% वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली है। अगर कुछ वर्कर्स को सैलरी दी गई है और कुछ को नहीं, तो इस स्कीम से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 80% वर्कर्स को सैलरी नहीं मिली है, तो उनकी सैलरी, बोनस, और फाइनल एग्जिट वीजा के साथ टिकट दिया जाएगा।
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डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं
यह स्कीम डोमेस्टिक वर्कर्स जैसे फैमिली ड्राइवर, खदामा या चौकीदार के लिए नहीं है। इसका फायदा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को मिलेगा।
ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका
इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान, कंपनी द्वारा सैलरी न देने का प्रूफ और कॉन्ट्रैक्ट की फोटो भी देना होगा।
Conclusion
यह नई इंश्योरेंस स्कीम सऊदी अरब में काम करने वाले नए वर्कर्स के लिए एक बड़ा लाभ है। इससे उन्हें सैलरी और बोनस न मिलने की स्थिति में राहत मिलेगी। उम्मीद है कि यह स्कीम उनके लिए सुरक्षा प्रदान करेगी।