दुबई में इंश्योरेंस का महत्व
Dubai Insurance And Visa New Rules: अगर आप दुबई में रहते हैं या काम करते हैं, तो इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दुबई सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा की है कि हर वर्कर के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हों, हाउस वर्कर हों, या किसी अन्य पोस्ट पर काम कर रहे हों, यह नियम सभी पर लागू होता है।
दुबई में बिना इंश्योरेंस के रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वह आपका इंश्योरेंस कराए। अगर आपकी कंपनी इस नियम का पालन नहीं कर रही है, तो आप इसके खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं।
शिकायत कहां और कैसे करें?
अगर आपकी कंपनी ने आपका इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो आप “मोहरे” (MOHRE) ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दुबई सरकार ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। यहां तक कि कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
इसलिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो इसे बनवाने में देरी न करें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि वीज़ा रिन्यूअल के समय भी यह महत्वपूर्ण होता है।
वीज़ा एक्सपायर होने पर क्या करें?
दुबई में वीज़ा की वैधता को लेकर भी सख्त नियम हैं। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो इसे तुरंत रिन्यू करवाने की प्रक्रिया शुरू करें। एक्सपायर वीज़ा के साथ रहने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपकी नौकरी या रिहाइश पर असर पड़ सकता है। वीज़ा रिन्यूअल के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना भी अनिवार्य है।