सऊदी अरब का पुराना कानून खत्म
Saudi Arabia Final Exit Visa से संबंधित पुराने कानून को खत्म कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि जब किसी व्यक्ति के इकामा की एक्सपायरी में केवल दो या एक दिन का समय बचता था, तो वो अपना फाइनल एग्जिट वीजा लगवा लेता था। इसके बाद उसे 60 दिनों का समय मिलता था। इस दौरान, वो अपने सभी अधूरे काम निपटाकर सऊदी अरब छोड़ देता था।
लेकिन अब सऊदी सरकार ने इस कानून को पूरी तरह से बदल दिया है।
नया कानून क्या कहता है?
अब Final Exit Visa लगवाने के लिए आपके इकामा में कम से कम 30 दिन का समय बचा होना चाहिए। अगर 30 दिन से कम का समय बचा है, तो आपको पहले Iqama Renew कराना होगा। इसके लिए आपको इकामा की फीस जमा करनी होगी, जिसमें अच्छा-खासा खर्चा आएगा।
Iqama Renew करने के बाद ही फाइनल एग्जिट वीजा जारी किया जाएगा। इसलिए, जो लोग सऊदी अरब छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहते हैं, उन्हें इस नए नियम का ध्यान रखना चाहिए।
प्रवासियों के लिए जरूरी जानकारी
सऊदी अरब में जितने भी प्रवासी लोग काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब पुराने कानून के अनुसार आखिरी समय पर फाइनल एग्जिट वीजा लगवाना संभव नहीं है। अगर आपके इकामा की एक्सपायरी में एक हफ्ता या कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आपका फाइनल एग्जिट वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, आपको इकामा की फीस, वर्क परमिट की फीस और इंश्योरेंस की फीस भी जमा करनी होगी। इससे आपका खर्चा काफी बढ़ जाएगा।
नया नियम क्यों जरूरी है?
नए नियम के अनुसार, आपके इकामा की एक्सपायरी में कम से कम 30 दिन का समय बचा होना चाहिए। इसके बाद ही Final Exit Visa जारी होगा। वीजा जारी होने के बाद, आपको 60 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान आप सऊदी अरब में रह सकते हैं और अपने सभी अधूरे काम निपटा सकते हैं। लेकिन, इन 60 दिनों के अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा।