कुवैत से बाहर रहने की अधिकतम समय सीमा
अगर आप Kuwait में काम करते हैं और छुट्टी पर अपने देश या किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो यह नियम समझना जरूरी है। Kuwait Iqama Rule Update के अनुसार, कोई भी प्रवासी अधिकतम 6 महीने तक ही कुवैत से बाहर रह सकता है।
- 6 महीने पूरे होते ही सिस्टम ऑटोमेटिक iqama cancel कर देता है।
- यहां तक कि 1 मिनट की देरी भी सिस्टम रिकॉर्ड कर लेता है।
- Iqama cancel होने के बाद सीधी Entry Possible नहीं होती, दोबारा Entry के लिए नया वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा।
जरूरी काम या Emergency में रुकना हो तो क्या करें?
अगर किसी कारणवश आपको 6 महीने से ज्यादा रुकना पड़े, जैसे:
- Medical treatment
- Family emergency या शादी
- Personal legal या social work
तो आपको पहले से Ministry of Interior Kuwait से approval लेना जरूरी है।
Approval लेने की प्रक्रिया
Sponsor यानी Kafeel या कंपनी को पहले ही Request Submit करनी होती है।
- Ministry request को review करती है।
- Approval मिलने पर System में Manual Extension Update किया जाता है।
- Extension में Clear Days Mention करना जरूरी है, जैसे 10 दिन या 15 दिन।
अगर approval नहीं लिया गया तो?
- अगर Request Reject हो जाती है, तो प्रवासी को 6 महीने के अंदर कुवैत लौटना होगा।
- Limit पार होते ही Iqama Cancel हो जाएगा, और फिर Direct Entry की अनुमति नहीं मिलेगी।
नतीजा
Kuwait Iqama Law का पालन करना हर Expat Worker के लिए जरूरी है। भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, फिलीपीनो और दूसरे Asian workers को ध्यान रखना चाहिए कि बिना Approval के 6 महीने से ज्यादा रुकना Iqama Cancellation की बड़ी वजह बन सकता है।
सही तरीका: छुट्टी बढ़ानी हो तो Sponsor के जरिए पहले ही Ministry से Permission लें, ताकि आपका Iqama सुरक्षित रहे।