1 फरवरी से सिगरेट महंगी, ₹20 वाली पर सीधा असर
सिगरेट पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। Cigarette Price Hike के तहत 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नया एक्साइज टैक्स लागू होगा। इससे रोजमर्रा की सिगरेट पहले से महंगी हो जाएगी।
टैक्स क्यों बढ़ाया गया
सरकार के मुताबिक तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर स्वास्थ्य बजट का दबाव बढ़ रहा है। टैक्स चोरी रोकने और सिस्टम को सख्त बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। इस फैसले का नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी किया है।
जीएसटी के अलावा नया एक्साइज
अब तक सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगता था। नए नियमों में इसके अलावा अलग से एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जो सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी के हिसाब से तय होगी।
किस सिगरेट पर कितना बढ़ेगा दाम
- 65 मिमी तक नॉन फिल्टर सिगरेट पर करीब ₹2.05 प्रति स्टिक
- 65 मिमी तक फिल्टर सिगरेट पर लगभग ₹2.10 प्रति स्टिक
- 65 से 70 मिमी सिगरेट पर ₹3.60 से ₹4
- 70 से 75 मिमी प्रीमियम सिगरेट पर करीब ₹5.40
- गैर मानक डिजाइन वाली सिगरेट पर लगभग ₹8.50 प्रति स्टिक टैक्स
₹20 वाली सिगरेट अब कितने में
जो सिगरेट अभी ₹20 में मिलती है, वह आमतौर पर 65 मिमी फिल्टर कैटेगरी में आती है। इस पर करीब ₹2 से ज्यादा टैक्स जुड़ सकता है। यानी 1 फरवरी 2026 के बाद वही सिगरेट ₹22 से ₹23 तक मिल सकती है। राज्यों के हिसाब से कीमत में थोड़ा फर्क संभव है।
आगे और बढ़ सकता है खर्च
विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स और बढ़ सकता है। फिलहाल तय है कि 1 फरवरी 2026 के बाद सिगरेट पीना पहले से महंगा पड़ेगा।
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