कुवैत में अब माता-पिता और परिवार के लिए मिलेगा Kuwait Residency Permit,

कुवैत ने बनाए परिवारों के लिए नए रेजिडेंसी नियम

कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने प्रवासियों और कुवैती नागरिकों के परिवारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। Kuwait Residency Permit Rules में हुए इस बदलाव से हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। खासकर वे लोग जो अपने बुजुर्ग माता-पिता या परिवार के सदस्यों को अपने साथ रखना चाहते हैं।

नई व्यवस्था में साफ तौर पर बताया गया है कि किसे किस आर्टिकल के तहत रेजिडेंसी मिलेगी। कुवैती नागरिकों के बच्चे और उनके पति या पत्नी को आर्टिकल 22 के तहत परमिट दिया जाएगा। इसके अलावा कुवैती पुरुषों की पत्नियां और कुवैती महिलाओं के पति आर्टिकल 26 के तहत रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे।

सबसे खास बात यह है कि प्रवासी कामगारों के माता-पिता के लिए भी खास प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29 के तहत अब वे अपने बुजुर्ग मां-बाप को अपने साथ कुवैत में रख सकेंगे। यह उन भारतीय कामगारों के लिए बड़ी राहत है जो सालों से अपने माता-पिता से दूर रहकर काम कर रहे हैं।

इन सभी तरह के रेजिडेंसी परमिट के लिए सालाना सिर्फ 15 कुवैती दीनार का शुल्क लगेगा। यह कदम न सिर्फ परिवारों को एक साथ रहने का मौका देगा बल्कि कानूनी प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाएगा।

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