यूएई में रमजान के लिए नया नियम लागू
संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय यानी MOHRE ने Ramadan 2026 UAE Work Hours को लेकर आधिकारिक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस साल रमजान के दौरान निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
संघीय श्रम कानून के तहत, रमजान के पवित्र महीने में निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय में 2 घंटे की कटौती करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सभी धर्मों और राष्ट्रीयता के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।
MOHRE ने स्पष्ट किया है कि यह कोई वैकल्पिक नियम नहीं है बल्कि सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई कंपनी कर्मचारियों से रमजान के दौरान सामान्य घंटों से अधिक काम करवाती है, तो उसे अतिरिक्त घंटों के लिए ओवरटाइम का भुगतान करना होगा।
मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वाली कंपनियों को माफ नहीं किया जाएगा। जो संस्थाएं अतिरिक्त समय के लिए ओवरटाइम देने से बचेंगी, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और भारी जुर्माना भरना होगा।