सऊदी अरब में नया कानून: हुरूब, कांट्रैक्ट टर्मिनेशन और नकल कफाला प्रक्रिया

सऊदी अरब में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। खासकर हुरूब और कांट्रैक्ट टर्मिनेशन से संबंधित नियमों का पालन न करने से बड़ी परेशानी हो सकती हैं। इस ब्लॉग में, हम सऊदी अरब में new huroob laws, कांट्रैक्ट टर्मिनेशन और नकल कफाला (Sponsorship changes) के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे।

New law in Saudi Arabia: Huroob, contract termination and copy kafala process

क्या है हुरूब और उसका असर?

हुरूब का मतलब और प्रक्रिया

हुरूब सऊदी अरब में एक कानूनी Word है, जिसका मतलब होता है कि एक प्रवासी कामगार अपने कफील (Sponsor) या कंपनी द्वारा किया गया है। जब हुरूब लगाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को कानूनी तौर से गैरकानूनी प्रवासी मान लिया जाता है और उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा सकता है।

हुरूब क्यों लगता है?

  1. कफील की शिकायत: जब कफील (Sponsors) को लगता है कि कामगार ने बिना बताए काम छोड़ा है।

  2. कांट्रैक्ट समाप्ति के बाद: अगर कांट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है और कामगार ने समय पर आवश्यक कानूनी कदम नहीं उठाए।

हुरूब लगने के बाद क्या होता है?

  1. डिपोर्टेशन (निर्वासन): हुरूब लगने के बाद कामगार को 60 दिनों के भीतर सऊदी अरब से बाहर जाना होता है।

  2. बैन: हुरूब लगने पर व्यक्ति पर सऊदी अरब में Re-entry पर बैन भी लगाया जा सकता है।

कांट्रैक्ट टर्मिनेशन और इसके बाद के Option

कांट्रैक्ट टर्मिनेशन के बाद के कदम

अगर आपका कांट्रैक्ट कफील या कंपनी द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो आपके पास दो Option होते हैं:

  1. फाइनल एग्जिट वीजा: आप 60 दिनों के भीतर Final Exit Visa लगवा सकते हैं और अपने देश वापस जा सकते हैं।

  2. नकल कफाला: अगर आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, तो 60 दिनों के भीतर किसी दूसरे कफील या कंपनी के साथ नकल कफाला (Sponsorship changes) करा सकते हैं।

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फाइनल एग्जिट वीजा कैसे लगवाएं?

Final Exit Visa लगवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने देश की एंबेसी से संपर्क करना होगा। इसके बाद एंबेसी आपके Documents को लेबर ऑफिस भेजेगी, जहां से आपका Exit Visa जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ दिन से लेकर एक हफ्ते तक का समय लग सकता है।

नकल कफाला कैसे कराएं?

नकल कफाला कराने के लिए आपको एक नया कफील या कंपनी ढूंढनी होगी। नए कफील या कंपनी को आपके लिए Qiwa Platform पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी, जिसे आपको Accept करना होगा। इसके बाद नकल कफाला की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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हुरूब से बचने के लिए जरूरी कदम

60 दिनों के भीतर क्या करें?

अगर आपका कांट्रैक्ट समाप्त हो चुका है और हुरूब से बचना चाहते हैं, तो आपको 60 दिनों के भीतर कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे:

  1. फाइनल एग्जिट वीजा: अगर आपको सऊदी अरब छोड़ना है, तो 60 दिनों के भीतर Final Exit Visa लगवाएं।

  2. नकल कफाला: अगर आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, तो 60 दिनों के भीतर नया कफील या कंपनी ढूंढें।

अतिरिक्त समय कैसे प्राप्त करें?

कुछ मामलों में, अगर 60 दिनों के भीतर कोई कफील नहीं मिल पाता है, तो Qiwa Platform पर और 60 दिनों की रिक्वेस्ट की जा सकती है। इस तरह आप हुरूब से बच सकते हैं, लेकिन अब किये गए इन जेयादा दिनों के भीतर भी आपको Final Exit Visa या नकल कफाला प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नए हुरूब कानून के लाभ और बदलाव

नया कानून कैसे अलग है?

पहले, कफील के पास अधिकार होता था कि वह जब चाहे हुरूब लगा सकता था, लेकिन अब नए कानून के तहत कफील सिर्फ कांट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। हुरूब तभी लगता है जब कामगार 60 दिनों के भीतर कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाता है।

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प्रवासी कामगारों के लिए नए कानून के लाभ

  1. समय की गारंटी: कामगारों को 60 दिनों का समय मिलता है, जिससे वे कोई ज़रूरी कानूनी कदम उठा सकें।

  2. प्रायोजन परिवर्तन की सुविधा: कामगार अब आसानी से नकल कफाला करा सकते हैं और अपने लिए बेहतर नौकरी ढूंढ सकते हैं।

  3. हुरूब की रोकथाम: नए कानून के तहत हुरूब लगने की प्रक्रिया कठिन हो गई है, जिससे प्रवासी कामगारों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं।

हुरूब के बाद पुनः सऊदी अरब में प्रवेश कैसे करें?

बैन हटवाने की प्रक्रिया

अगर हुरूब लगने के बाद आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है, तो बैन हटवाने के लिए आपको सऊदी अरब के नए वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपके पिछले हुरूब के रिकॉर्ड को साफ करना ज़रूरी है।

एंबेसी से सहायता

एंबेसी आपकी मदद कर सकती है, खासकर अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं। एंबेसी से संपर्क करें और उनकी गाइडेंस में Required Documents तैयार करें।

conclusion

सऊदी अरब में हुरूब और कांट्रैक्ट टर्मिनेशन से जुड़े नए कानून प्रवासी कामगारों के लिए बेहतर provide opportunities कर रहे हैं। कामगारों को समय रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि वे हुरूब से बच सकें और अपने करियर को सुरक्षित रख सकें। 60 दिनों के भीतर Final Exit Visa या नकल कफाला की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है, जिससे आप भविष्य में भी सऊदी अरब में काम करने के अवसर प्राप्त कर सकें।

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