60 दिन का समय और Options
Saudi Arab: अगर आपका कफील (sponsor) या आपकी कंपनी आपको of sent From Work कर देता है तो उस सूरत में आपके पास 60 दिन का टाइम रहता है। सऊदी मिनिस्ट्री का कहना है कि आपके पास 60 दिन का टाइम रहेगा। 60 दिन के दौरान आपको करना क्या होगा या तो अपना Final Exit लगवा लेना है Indian Embassy की मदद से या फिर आप खुद सऊदी अरब की लेबर कोर्ट में जाकर अपना Final Exit लगवा सकते हैं और वापस अपने देश जा सकते हैं। और दोबारा New Visa पर कभी भी सऊदी अरब आ सकते हैं।
दूसरा option: Job Transfer
दूसरा ये है कि आप कोई अच्छी कंपनी देखकर दूसरी जगह job transfer भी इन्हीं 60 दिन के दौरान ले सकते हैं। तो ये दो options प्रवासी वर्करों को दिए जाते हैं अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कफील (sponsor) अपने वर्कर को of sent From Work कर देता है।
Of Sent From Work के बाद के option
कंपनी द्वारा “Of Sent From Work” मिलने के बाद प्रवासी कामगार के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:
- फाइनल एग्जिट: सऊदी अरब को फाइनल एग्जिट लेकर अपने देश वापस जाना।
- job transfer: अपने Visa को किसी नई कंपनी में ट्रांसफर करना, जिससे उन्हें सऊदी अरब में ही कार्य करने का अवसर मिलता है।