Maternity Leave अब 12 हफ्ते, भाई-बहन की मौत पर 3 दिन छुट्टी लागू

महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

श्रम कानून में बदलाव के बाद अब महिला कामगारों को Maternity Leave में बढ़ोतरी मिल गई है। अब उन्हें 12 हफ्ते यानी पूरे तीन महीने की पेड छुट्टी मिलेगी। यह नियम सभी प्राइवेट कंपनियों में लागू हो गया है।

इसके अलावा एक और अहम बदलाव हुआ है। अगर किसी कर्मचारी के भाई या बहन की मौत हो जाती है तो उसे 3 दिन का शोक अवकाश मिलेगा। पहले यह सुविधा नहीं थी। अब यह भी पूरी तरह से लागू हो चुकी है।

मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो कंपनियां इन नियमों को नहीं मानेंगी, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। Maternity Leave और शोक अवकाश देना अब अनिवार्य है। यह कदम कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। खासकर महिला कामगारों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है जो अपने बच्चे की देखभाल कर सकेंगी।

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