दोपहर 12:30 से 3 बजे काम बंद: UAE Midday Break Rule 2026 लागू, जुर्माना 5000 दिरहम

यूएई में गर्मियों में दोपहर को बाहर काम पर रोक, कंपनियों को कड़ी चेतावनी

UAE Midday Break Rule 2026 के तहत MOHRE ने 15 जून से 15 सितंबर तक खुले स्थानों पर दोपहर 12:30 से 3:00 बजे के बीच काम करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

क्या है नियम

हर साल की तरह इस बार भी गर्मी के मौसम में यह सुरक्षा नियम लागू किया गया है। लेकिन इस बार उल्लंघन पर जुर्माना पहले से ज्यादा सख्त है।

कितना लगेगा जुर्माना

अगर कोई कंपनी इस नियम को तोड़ती है तो प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी जितने ज्यादा कामगार उतना बड़ा नुकसान।

भारतीय कामगार रखें ध्यान

दरअसल, यूएई में निर्माण और बाहरी क्षेत्रों में काम करने वाले ज्यादातर कामगार भारतीय हैं। यह नियम उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए सीधे काम आएगा। फिलहाल अपने नियोक्ता को इस नियम की याद दिलाएं।

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