UAE में Illegal Recruitment पर अब 10 लाख दिरहम तक जुर्माना, सख्त कानून

UAE में अवैध भर्ती पर अब सख्त कार्रवाई

यूएई के मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय यानी MOHRE ने श्रम कानून में बड़े बदलाव किए हैं। अब Illegal Recruitment यानी अवैध भर्ती करने वालों पर बहुत भारी जुर्माना लगेगा।

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई नियोक्ता बिना परमिट के किसी को काम पर रखता है या वर्क परमिट का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर 1 लाख दिरहम से लेकर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। यह बहुत बड़ी रकम है। Illegal Recruitment अब बहुत महंगी पड़ेगी।

इसके अलावा MOHRE को अब 50000 दिरहम तक के श्रम विवादों को सीधे सुलझाने का अधिकार मिल गया है। यानी छोटे झगड़ों के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ही फैसला कर देगा।

यह कदम Illegal Recruitment रोकने और मजदूरों के अधिकार बचाने के लिए उठाया गया है। कंपनियों को अब सही तरीके से ही लोग रखने होंगे, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

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