यूएई में नौकरी बदलने से पहले जान लें MOHRE के नए नियम
UAE Job Change Rules After Contract को लेकर मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय यानी MOHRE ने साफ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नियम उन सभी प्रवासी कामगारों पर लागू होता है जो अनुबंध खत्म होने के बाद नया काम तलाशते हैं।
कब बदल सकते हैं नौकरी
दरअसल, अनुबंध की अवधि पूरी होने पर या दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कोई भी कर्मचारी नए नियोक्ता के पास जा सकता है। यह पूरी तरह कानूनी है।
प्रोबेशन में नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
लेकिन अगर प्रोबेशन अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ तो एक साल के लिए वर्क परमिट बंद किया जा सकता है। यानी पूरे साल यूएई में काम करना संभव नहीं होगा।
क्या करें प्रवासी
फिलहाल नौकरी बदलने से पहले अपना अनुबंध ध्यान से पढ़ें और MOHRE पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करें।