सऊदी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही Huroob का डर खत्म, मिले 60 दिन
Saudi Huroob Grace Period 2026 के तहत सऊदी सरकार ने प्रवासी कामगारों को बड़ी राहत दी है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के तुरंत बाद नियोक्ता कर्मचारी को Huroob यानी अनुपस्थित घोषित नहीं कर सकता।
क्या है 60 दिन का फायदा
नए नियम के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति के बाद नियोक्ता को कम से कम 60 दिन का इंतजार करना होगा। इस दौरान कामगार का इकामा वैध रहेगा और वह बिना किसी कानूनी खतरे के नया काम तलाश कर सकता है।
दो विकल्प मिलते हैं कामगार को
दरअसल, इन 60 दिनों में कामगार के पास दो रास्ते हैं। पहला नया नियोक्ता ढूंढकर वर्क ट्रांसफर करें। दूसरा Final Exit लेकर कानूनी तरीके से वापस लौटें।
भारतीय कामगारों के लिए राहत
फिलहाल सऊदी में हजारों भारतीय कामगार Huroob के डर से शोषण सहते थे। यह बदलाव उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का कानूनी हक देता है।