सऊदी एकामा Final Exit Visa हुरूब अपने देश वापसी का नया कानून

सऊदी एकामा Final Exit Visa हुरूब अपने देश वापसी का नया कानून

सऊदी अरब में गैर मुल्की लोगों के लिए एक नई सर्विस शुरू की गई है जिसका नाम ‘वॉलेटर वर्क’ है। यह सर्विस उन लोगों के लिए बनाई गई है जो किसी वजह से  सऊदी अरब को छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहते हैं। यह सर्विस विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वीजा एक्सपायर हो जाने या हुरूब का केस दर्ज हो जाने के कारण अवैध रूप से सऊदी अरब में रह रहे हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको इस नई सर्विस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, यह कैसे काम करती है, और इससे कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं।

‘वॉलेटर वर्क’ प्रोग्राम क्या है?

‘वॉलेटर वर्क’ एक विशेष प्रोग्राम है जिसे सऊदी (Jawazat) ने उन गैर मुल्की लोगों के लिए शुरू किया है जो सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे हैं। जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, या जिनके ऊपर हुरूब का केस दर्ज हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत, गैर मुल्की लोग (Jawazat) ऑफिस में जाकर अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और (Final Exit Visa) हासिल कर सकते हैं। यह एक आसान और सहीह  तरीका है जिससे वो अपने देश वापस जा सकते हैं।

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किन लोगों को मिलेगा ‘वॉलेटर वर्क’ का लाभ?

यह सर्विस मुख्य रूप से उन गैर मुल्की लोगों के लिए है जो किसी इमरजेंसी पर सऊदी अरब को छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके ऊपर हुरूब का केस दर्ज है, और जिनका Visa Expires हो चुका है, या जिनके परिवार के सदस्य के वीजा की वैधता समाप्त हो गई है। इस सर्विस के तहत, वो लोग आसानी से अपने केस की जानकारी (Jawazat) ऑफिस में दे सकते हैं और (Final Exit Visa) प्राप्त कर सकते हैं।

वॉलेटर वर्क के लिए कैसे करें अप्लाई?

‘वॉलेटर वर्क’ सर्विस का लाभ उठाने के लिए, आपको (Jawazat) ऑफिस में जाकर अपने केस की पूरी जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में यह शामिल होना चाहिए कि आपके ऊपर हुरूब क्यों लगा था, या आपका वीजा क्यों एक्सपायर हुआ था। (Jawazat) विभाग आपकी जानकारी के आधार पर आपका केस देखेगा और (Final Exit Visa) जारी करेगा।

फाइनल एग्जिट वीजा के बाद क्या होगा?

(Final Exit Visa) प्राप्त करने के बाद, आपको सऊदी अरब छोड़ने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। यह Timeline (Jawazat) विभाग द्वारा तय की जाएगी और यह आपके केस की गंभीरता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा, आपके ऊपर कितना बैन लगेगा, यह भी विभाग द्वारा तय किया जाएगा। यह बैन 3 साल, 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम तक हो सकता है।

जवाजात में जाने से पहले क्या करें?

जब आप जवाजात ऑफिस जाने की तैयारी करें, तो अपने केस से संबंधित सभी दस्तावेज़ साथ लेकर जाएं। इसके अलावा, अगर आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो आपको पहले टिकट की व्यवस्था करनी होगी। जवाजात विभाग के कर्मचारी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने केस को आगे बढ़ाना है और सऊदी अरब छोड़ने के लिए क्या-क्या करना होगा।

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FAQs

1. ‘वॉलेटर वर्क’ प्रोग्राम किसके लिए है?

‘वॉलेटर वर्क’ प्रोग्राम उन गैर मुल्की लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, या जिनके ऊपर हुरूब का केस दर्ज हो चुका है।

2. इस प्रोग्राम का लाभ कैसे उठाएं?

इस प्रोग्राम का लाभ उठाने के लिए, आपको जवाजात ऑफिस में जाकर अपने केस की पूरी जानकारी देनी होगी।

3. फाइनल एग्जिट वीजा प्राप्त करने के बाद क्या करना होगा?

फाइनल एग्जिट वीजा प्राप्त करने के बाद, आपको सऊदी अरब छोड़ने के लिए जवाजात विभाग द्वारा निर्धारित समय में देश छोड़ना होगा।

4. क्या ‘वॉलेटर वर्क’ प्रोग्राम के तहत बैन भी लगता है?

हाँ, ‘वॉलेटर वर्क’ प्रोग्राम के तहत फाइनल एग्जिट वीजा के साथ ही, आपके ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। यह बैन 3 साल, 5 साल, 10 साल या लाइफ टाइम तक हो सकता है।

Conclusion

‘वॉलेटर वर्क’ प्रोग्राम सऊदी अरब में गैर मुल्की लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे उन लोगों को एक सुरक्षित और कानूनी तरीका मिलता है जो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत, आपको अपने केस की जानकारी जवाजात विभाग को देनी होती है और उसके बाद (Final Exit Visa) प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रोग्राम न केवल सऊदी अरब की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि गैर मुल्की लोगों को भी उनके वतन वापसी के लिए एक सरल विकल्प प्रदान करता है।

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