Saudi में ओवरटाइम को लेकर नया नियम जानिए पूरी जानकारी

सऊदी सरकार का नया आदेश

Saudi मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत कोई भी कफील (sponsor) या कंपनी प्रवासी वर्कर से एक साल में 720 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम नहीं करा सकती।

वर्कर्स के लिए रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी

प्रवासी वर्कर तभी ओवरटाइम कर सकता है, जब उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट हो। यानी, अगर कोई वर्कर ओवरटाइम के लिए सहमत है, तभी कंपनी या कफील (sponsor) उससे अतिरिक्त काम ले सकते हैं।

ओवरटाइम का भुगतान अनिवार्य

अगर कोई कफील (sponsor) या कंपनी ओवरटाइम करवाने के बाद उसका भुगतान या छुट्टी नहीं देती, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

डेढ़ गुना मिलेगा ओवरटाइम का पैसा

सऊदी सरकार ने यह भी तय किया है कि वर्कर्स को ओवरटाइम के लिए उनकी सामान्य सैलरी से 1.5 गुना ज्यादा भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी की सैलरी 20 रियाल प्रति घंटे है, तो ओवरटाइम करने पर उसे 30 रियाल प्रति घंटे मिलेंगे।

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