अब विदेशी भी Saudi Arab में खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, नया कानून 180 दिन में लागू

Riyadh: Saudi Arab सरकार ने विदेशी नागरिकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, वे देश के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यह कानून 180 दिन बाद यानी छह महीने के अंदर लागू हो जाएगा।

कहां मिल रही है इजाज़त?

सरकार ने यह साफ किया है कि मक्का और मदीना में गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन सऊदी अरब के बाकी सभी शहरों और इलाकों में उन्हें संपत्ति खरीदने की पूर्ण अनुमति होगी। इसमें रिहायशी मकान, दुकान और बिजनेस बिल्डिंग भी शामिल हैं।

कारोबार करने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा

अब विदेशी भी Saudi Arab में खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी, नया कानून 180 दिन में लागू

अगर कोई विदेशी नागरिक सऊदी अरब में कंपनी चलाता है या किसी व्यापार से जुड़ा है, तो वह अब अपने वर्कर्स के लिए बिल्डिंग खरीद सकता है। इससे उसे किराए की जगह बार-बार ढूंढने की परेशानी नहीं होगी।

उदाहरण के लिए:

कोई विदेशी कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों के रहने के लिए रिहायशी बिल्डिंग खरीदना चाहता है, तो अब वह इसे खरीद सकता है।

कोई विदेशी नागरिक किराए पर ली गई दुकान को अब स्थायी रूप से खरीद सकता है, चाहे वह निजी उपयोग के लिए हो या कारोबार के लिए।

नियम और शर्तें होंगी लागू

नई व्यवस्था में कुछ शर्तें भी होंगी। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, उन्हें आवेदन के समय सारी जानकारी दी जाएगी। इनमें कुछ कानूनी दस्तावेज, व्यवसाय से जुड़ी जानकारी और पहचान प्रमाण की जरूरत होगी।

विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा

यह नियम खासकर उन विदेशी नागरिकों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं। अब वे देश में स्थायी रूप से प्रॉपर्टी खरीदकर अपने काम को और मजबूत बना सकेंगे। इससे सऊदी अरब में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

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