नया नियम और बच्चों पर लागू
Bharat News Today: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि 4 साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, चाहे वह टू-व्हीलर चला रहे हों या पीछे बैठे हों। छोटे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर, कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि सभी नाबालिग, यहां तक कि छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने वाले बच्चे भी, हेलमेट पहनें।
केंद्र सरकार को निर्देश और सिख समुदाय को छूट
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को बच्चों की सुरक्षा के लिए नए ट्रैफिक नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को हेलमेट से छूट दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान की जानकारी भी मांगी गई है।
Possibility of nationwide expansion
अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है और इसके बाद यह नियम पूरे देश में लागू हो सकता है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या महिला, को दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
Conclusion:
यह आदेश बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर दुर्घटनाओं को देखते हुए। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू इस नियम पर आपकी क्या राय है?