Saudi Arabia का नया लेबर कानून: 60 दिन में नौकरी गई तो क्या होगा?

Qiwa Platform और नया लेबर कानून

Saudi Arabia में Qiwa Platform की तरफ से नया लेबर कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई विदेशी कर्मचारी अपनी कंपनी या कफील (Sponsor) को छोड़ना चाहता है, तो उसे 30 दिन पहले सूचना देनी होगी। वहीं, अगर कोई कंपनी या कफील (Sponsor) अपने वर्कर को निकालना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले सूचित करना अनिवार्य होगा।

कानून में छिपा एक बड़ा ट्विस्ट

यह कानून सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो हजारों विदेशी कामगारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर किसी कंपनी या कफील (Sponsor) ने अपने कर्मचारी को 60 दिन पहले कोई नोटिस नहीं दिया, और कर्मचारी ने भी 30 दिन पहले कोई सूचना नहीं दी, तो उनके बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा।

अब सवाल उठता है कि अगर किसी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उसके पास क्या विकल्प होंगे?

  1. अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करती, तो कर्मचारी को मजबूरन 1 साल के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा।
  2. अगर कफील या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती, तो कर्मचारी के पास सिर्फ 60 दिन का समय रहेगा:
  • या तो वो Final Exit Visa लेकर अपने देश वापस चला जाए।
  • या फिर वह किसी दूसरी कंपनी या कफील के पास ट्रांसफर (Nakal Kafala) करवा ले।
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अगर 60 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो?

अगर किसी कर्मचारी ने 60 दिनों के अंदर न तो final exit visa लिया और न ही दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया, तो उसके ऊपर “हुरूब” लग जाएगा। हुरूब का मतलब होता है कि कर्मचारी अवैध रूप से सऊदी अरब में रह रहा है, जिससे उसे कई कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

छोटे कर्मचारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे

यह कानून खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, जिन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट की जानकारी नहीं होती। कई मामलों में कर्मचारी अपने कफील (Sponsor) के यहां काम कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है।

इसके बाद, जब 60 दिन पूरे हो जाते हैं, तो उन पर हुरूब लग जाता है, और फिर चाहे वे लेबर कोर्ट में चले जाएं या किसी से मदद मांगें, कुछ भी काम नहीं आता। कई मामलों में कर्मचारियों को अपनी सैलरी तक नहीं मिल पाती, क्योंकि सऊदी अरब के नए लेबर कानून के तहत कंपनी या कफील (Sponsor) की गलती नहीं मानी जाएगी, बल्कि यह कर्मचारी की गलती मानी जाएगी।

कानून से बचने के लिए क्या करें?
  1. अगर आप अपनी कंपनी छोड़ना चाहते हैं, तो Qiwa Platform के जरिए 30 दिन पहले कंपनी को सूचित करें।
  2. अगर आपकी कंपनी आपको निकाल रही है, तो यह सुनिश्चित करें कि आपको 60 दिन पहले नोटिस दिया जाए।
  3. अपने Contract की एक्सपायरी डेट को समय पर चेक करें और समय रहते अपना स्टेटस अपडेट करें।
  4. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, तो 60 दिन के अंदर Final Exit Visa लें या दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करवा लें।
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