एक साल से पहले भी बदल सकते हैं नियोक्ता: Kuwait Labor Transfer Rules 2026 में बड़ा बदलाव

कुवैत में अब नियोक्ता बदलना हुआ आसान, PAM ने दिए नए अधिकार

Kuwait Labor Transfer Rules 2026 के तहत PAM ने प्रशासनिक निर्णय संख्या 680/2026 जारी किया है। यह उन प्रवासी कामगारों के लिए बड़ी राहत है जो शोषण करने वाले नियोक्ताओं के चंगुल में फंसे हैं।

क्या है नया नियम

अब तक एक साल की अनिवार्य अवधि पूरी होने से पहले sponsor बदलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन नए नियम के तहत कुछ खास परिस्थितियों में यह संभव हो गया है।

किन हालात में मिलेगी छूट

दरअसल, अगर नियोक्ता की लापरवाही साबित हो, कंपनी की फाइल निलंबित हो या नियोक्ता ने झूठी शिकायत दर्ज की हो तो कामगार एक साल से पहले भी नियोक्ता बदल सकता है।

भारतीय कामगारों के लिए क्यों है खास

फिलहाल कुवैत में हजारों भारतीय कामगार ऐसे नियोक्ताओं के साथ काम करते हैं जो उनका शोषण करते हैं। यह नियम उन्हें कानूनी सुरक्षा देता है और बाहर निकलने का रास्ता खोलता है।

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