मृत्यु पर शव भेजने का खर्च नियोक्ता का: UAE Article 15 Worker Rights Advisory जारी

यूएई में कर्मचारी की मौत पर शव घर भेजने का खर्च कौन देगा, जानें सच

UAE Article 15 Worker Rights Advisory के तहत दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक जरूरी कानूनी जानकारी साझा की है। यूएई के श्रम कानून के आर्टिकल 15 के अनुसार किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके शव को भारत भेजने का पूरा खर्च नियोक्ता को उठाना होगा।

कानून क्या कहता है

यह नियोक्ता की कानूनी जिम्मेदारी है न कि परिवार की। यानी किसी मृत व्यक्ति को वापस भेजने के लिए परिवार से कोई पैसा नहीं मांगा जा सकता।

फर्जी एजेंटों से रहें सावधान

दरअसल, कई बेईमान एजेंट इस प्रक्रिया के नाम पर परिवारों से अवैध रूप से पैसे ऐंठते हैं। दूतावास ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी एजेंट को पैसे न दें।

मदद के लिए कहां जाएं

फिलहाल किसी भी मुश्किल में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की हेल्पलाइन से सीधे संपर्क करें। दूतावास की मदद पूरी तरह मुफ्त है।

ALSO READ  मिस्र हादसा: तीन कतरी राजनयिकों की मौत, Saudi किंग सलमान ने जताया दुख

Leave a Comment