SAUDI के लेबर लॉ में 7 बड़े बदलाव,वर्कर्स के लिए खुशखबरी

Saudi Arabia's new labor law changes

सऊदी अरब में लेबर कानून में हाल ही में बदलाव

सऊदी अरब में हाल ही में लेबर कानून में कई बहोत ज़रूरी बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में हर वर्कर को और कंपनी के जानकारी होना ज़रूरी है। इन बदलावों का मकसद ये है की वर्करों के अधिकारों की रक्षा करना और कंपनियों को उनके Workplace का बेहतर इंतेज़ाम करने में मदद करना है। आइए, इन नए नियमों और कानून के बारे में विस्तार से समझते हैं।

1. बिना एग्रीमेंट के काम का नया कानून

अगर कोई कंपनी या वर्कर बिना एग्रीमेंट के काम करता है, तो अब इसके लिए नया नियम लागू किया गया है। अगर कोई वर्कर बिना एग्रीमेंट के किसी कंपनी में एक साल तक काम करता है, तो उसे एक साल का एग्रीमेंट माना जाएगा। अगर वह एक साल से ज़्यादा वक़्त तक काम करता है, तो दो साल का एग्रीमेंट लागू होगा। इस कानून के अनुसार, चाहे कंपनी आपके साथ नार्मल एग्रीमेंट करे या नहीं, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक Fixed Period का एग्रीमेंट लागू होगा।

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2. बिना लाइसेंस वर्कर्स का ट्रांसफर संभव नहीं

अब किसी भी कंपनी या कफील (Sponsors) को अपने वर्कर्स को किसी दूसरी  जगह पर काम के लिए भेजने के लिए उचित लाइसेंस की ज़रूरत होगी। बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को दूसरी जगह पर काम करने के लिए नहीं भेज सकती है। इससे वर्करों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और कंपनियों को उनके Workplace का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

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3. एग्रीमेंट को बीच में छोड़ने का अधिकार

सऊदी लेबर कानून में एक और बहोत ज़रूरी बदलाव यह हुआ है कि अब कोई भी सऊदी नागरिक या प्रवासी कर्मचारी कंपनी को बिना एग्रीमेंट पूरा किए छोड़ सकता है। पहले के कानून में यह था कि अगर कोई वर्कर कंपनी के साथ एग्रीमेंट में है, चाहे वह एक साल का हो या दो साल का, तो उसे एग्रीमेंट की टाइमिंग पूरी करनी होती थी। अब, नए कानून के तहत, वर्करों को एग्रीमेंट की टाइमिंग पूरी किए बिना भी इस्तीफा देने और कंपनी छोड़ने का अधिकार है।

4. नए कर्मचारियों के लिए बढ़ी ट्रेनिंग टाइम 

सऊदी अरब में आने वाले नए वर्कर्स के लिए अब 180 दिन की ट्रेनिंग टाइमिंग लागू की गई है, जो पहले 90 दिन हुआ करती थी। हालांकि, यह सिर्फ तभी लागू होगा जब कंपनी और वर्कर दोनों इस बात पर सहमत होंगे। इस बदलाव का मतलब यह साबित करना है कि कंपनी और वर्कर दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए Suitable हैं।

5. व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी का प्रावधान

अगर किसी वर्कर के भाई या बहन का निधन हो जाता है, तो वह तीन दिन की सैलरी के साथ छुट्टी ले सकता है। यह कानून सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य वर्करों को उनके personal Problem के समय में मदद करना है।

6. ओवरटाइम के नए नियम

अगर कोई वर्कर ओवरटाइम करता है, तो उसे दो Option दिए गए हैं – वो या तो ओवरटाइम का पैसा ले सकता है या फिर ओवरटाइम के घंटे जोड़कर किसी दूसरे दिन छुट्टी ले सकता है। इस लेबर कानून से कर्मचारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम की योजना बनाने का अधिकार मिलेगा और उन्हें अपने काम और निजी मामलात के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

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7. काम के घंटे और साप्ताहिक Holiday

नए कानून के अनुसार, एक दिन में वर्करों से सिर्फ 8 घंटे ही काम कराया जा सकता है। सप्ताह में कुल 48 घंटे का काम होगा और हर वीकेंड में एक दिन की छुट्टी होना अनिवार्य है। यह नियम वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। 

Conclusion

इन नए लेबर कानूनों के लागू होने से सऊदी अरब में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और कंपनियों को उनके Workplace का बेहतर management करने में मदद मिलेगी। यह ज़रूरी है कि सभी कर्मचारी और नियोक्ता इन कानूनों को समझें और उनका पालन करें ताकि Workplace पर एक सुरक्षित और Positive Environment बना रहे।

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