सऊदी Jawazat ने हाल ही में Saudi Exit Re-Entry Visa New Rules लागू किए हैं, जिनसे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव उन लोगों पर लागू होते हैं जो घरेलू Category के काम करते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खदामा (घरेलू सेविका), चौकीदार, हाउस नर्स, और किसान। अगर ये कर्मचारी छुट्टी पर सऊदी अरब से बाहर जाते हैं और वापस नहीं आते, तो उनके IQAMA को कैंसिल करने और सऊदी लौटने के नियमों में अब बदलाव किया गया है।
पुराने और नए नियम
पहले, अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर छुट्टी पर गया और उसकी एग्जिट-रि-एंट्री वीजा एक्सपायर हो गई, तो उसके तीन महीने बाद उसका इकामा रद्द हो जाता था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। यानी, अगर वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो 6 महीने के बाद ही इकामा कैंसिल होगा, और 6 महीने बाद ही वह नया वीजा लेकर सऊदी अरब आ सकता है।
नई सुविधा
एक और नया नियम यह है कि अगर वीजा एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर कफील चाहे, तो वह अपने ABSHER ACCOUNT के जरिए वीजा को एक्सटेंड कर सकता है। यह सुविधा पहले नहीं थी, लेकिन अब 30 दिन की छूट दी गई है।
प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स
प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स के लिए नियम अलग हैं। अगर उनकी एग्जिट-रि-एंट्री वीजा एक्सपायर हो जाती है, तो वह जब चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं, चाहे उनके इकामा में समय बाकी हो या नहीं।
conclusion
डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए Visa नियमों में समय बढ़ा दिया गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं है