केरल में कार्यकर्ता Rahul Easwar पर महिला की गरिमा भंग करने का मामला दर्ज

एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने एक अभिनेता की शिकायत के आधार पर कार्यकर्ता Rahul Easwar के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत महिला की विनम्रता भंग करने और साइबर अपराध से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।

मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, अभिनेता ने आरोप लगाया कि राहुल ईज़वर ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्यवसायी, बोबी केममैनुर, के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसा व्यवहार किया, जिससे उन्हें साइबर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि अगर उनके खिलाफ गैर-जमानती अपराध दर्ज किया जाता है, तो पुलिस को किसी भी कठोर कदम उठाने से पहले उन्हें दो सप्ताह की पूर्व सूचना देनी होगी।

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