Kuwait में मस्जिदों में काम करने वाले विदेशी वर्करों के लिए नया कानून

कुवैत सरकार ने लागू किया नया कानून

Kuwait में मस्जिदों में काम करने वाले प्रवासी वर्करों के लिए नया कानून लागू कर दिया गया है। चाहे वह इमाम हो, मुअज्जिन हो, या फिर कोई अन्य कर्मचारी, सभी पर यह नियम लागू होगा।

पासपोर्ट की जरूरत और नया परमिट सिस्टम

पहले जब कोई वर्कर छुट्टी पर जाता था, तो उसे अपने Passport की जरूरत पड़ती थी। कुवैत पासपोर्ट पर उसका परमिट या दस्तावेज माँगा जाता था। लेकिन अब, अगर कोई कुवैत की मस्जिद में काम करने वाला कर्मचारी समुद्री या जमीनी रास्ते से यात्रा करना चाहता है, तो उसे अब नए सिस्टम के तहत परमिट लेना होगा।

साहिल एप्लीकेशन से लेना होगा परमिट

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई वर्कर बंदरगाह या जमीनी रास्ते से यात्रा कर रहा है, तो उसे Sahil Application से परमिट लेना अनिवार्य होगा। इस परमिट के बिना यात्रा संभव नहीं होगी।

परमिट जारी करने की प्रक्रिया

permit प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुवैत लेबर मिनिस्ट्री की आफिस जाना होगा। कुवैत मिनिस्ट्री की टीम द्वारा सत्यापन के बाद, Sahil Application पर परमिट जारी किया जाएगा। इस परमिट की मदद से ही कर्मचारी यात्रा कर सकते हैं।

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पासपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट पर मान्य होगा

New System के तहत, अब पासपोर्ट को समुद्री या जमीनी रास्ते से यात्रा करने के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। पासपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट पर ही स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी जमीनी या समुद्री रास्ते से सफर करना चाहता है, तो उसे परमिट लेना अनिवार्य होगा।

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