कुवैत से 6 महीने बाहर रहे तो रेजीडेंसी होगी रद्द, जानें नया नियम
2026 में लागू Kuwait Residency Cancellation Rule ने खाड़ी में काम करने वाले हजारों भारतीय प्रवासियों की चिंता बढ़ा दी है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब देश से बाहर रहने की एक तय सीमा होगी।
क्या है नया नियम
दरअसल, कोई भी प्रवासी अब कुवैत से लगातार 6 महीने से अधिक बाहर नहीं रह सकता। अगर यह सीमा पार हुई तो रेजिडेंसी परमिट अपने आप रद्द हो जाएगा।
घरेलू कामगारों के लिए अलग नियम
Article 20 के तहत आने वाले घरेलू कामगारों के लिए यह सीमा और भी कम है। उनके लिए केवल 4 महीने की अनुमति है। इससे अधिक समय बाहर रहने पर परमिट खत्म माना जाएगा।
क्या कोई राहत मिल सकती है
लेकिन अगर किसी ने पहले से विशेष अनुमति ले रखी है तो उसकी रेजिडेंसी सुरक्षित रह सकती है। इसलिए लंबी छुट्टी से पहले मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी है।