सऊदी में पासपोर्ट रोकने वाले नियोक्ताओं पर गिरेगी गाज, जानें नया कानून
Saudi Passport Retention Penalty 2026 के तहत सऊदी श्रम मंत्रालय ने नियोक्ताओं पर सख्ती बढ़ा दी है। अब किसी भी कामगार का पासपोर्ट या IQAMA अपने पास रखना कानूनी अपराध माना जाएगा।
कितना लगेगा जुर्माना
हर उस कामगार के लिए, जिसका दस्तावेज नियोक्ता ने रोका हो, 3,000 रियाल का जुर्माना तय किया गया है। यानी जितने ज्यादा कामगार, उतना बड़ा आर्थिक नुकसान नियोक्ता को।
क्यों है यह कदम जरूरी
दरअसल, खाड़ी देशों में पासपोर्ट जब्त करना शोषण का सबसे पुराना तरीका रहा है। इससे कामगार नौकरी छोड़ने या शिकायत करने में डरते थे। यह नया नियम उस डर को खत्म करने की कोशिश है।
भारतीय कामगार क्या करें
फिलहाल अगर आपका नियोक्ता पासपोर्ट या इकामा रोके हुए है तो सऊदी श्रम मंत्रालय के Musned प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करें।